Reported by lokpal report
05 Jul 2019
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चेन्नई: मारुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के प्रमुख वी गोपालसामी यानी वाइको को शुक्रवार को 2009 के राजद्रोह मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें चेन्नई की विशेष अदालत ने 1 साल जेल व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वाइको ने मंगलवार (2 जुलाई) को तमिलनाडु के 18 जुलाई को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार का नाम घोषित किया।
यह मामला चेन्नई में एक पुस्तक लॉन्च के दौरान उनके द्वारा दिए गए राजद्रोही भाषण से संबंधित है, जब श्रीलंकाई गृहयुद्ध अपने चरम पर था। MDMK प्रमुख ने एक भाषण दिया जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) के आतंकी समूह के समर्थन में था।
यह सजा उस समय सुनाई गई है जब 15 साल के अंतराल के बाद वाइको संसद में लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। एमडीएमके के पास राज्यसभा सदस्य का चुनाव करने के लिए कोई विधायक नहीं है, उन्हें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) द्वारा 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन के हिस्से के रूप में एक सीट की पेशकश की गई थी। DMK ने 39 में से 38 चुनाव जीतकर जीत हासिल की थी जबकि राज्य के प्रतिद्वंद्वी AIADMK सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था।
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